
मऊ के घोसी कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मसूद अख्तर उर्फ मसूद अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अपराध से अर्जित धन से उसकी पत्नी शबाना बेगम के नाम पर बने तीन मंजिला मकान को कुर्क कर लिया। कुर्क संपत्ति की अनुमानित कीमत 93 लाख 53 हजार रुपये बताई गई है। कार्रवाई शनिवार शाम करीब 5 बजे की गई। डीएम के आदेश पर कुर्क किया मकान पुलिस के मुताबिक, घोसी थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 534/2025 में मसूद अख्तर के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2(ख)(i)/3(1) के तहत कार्रवाई चल रही है। जिला मजिस्ट्रेट मऊ ने 13 अगस्त 2026 को वाद संख्या 2251/2026 में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में शनिवार को कार्रवाई की गई। 1404 वर्गफीट में बना है तीन मंजिला मकान सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। संपत्ति के रिसीवर और संरक्षक तहसीलदार घोसी अनीश सिंह भी मौजूद रहे। पुलिस के अनुसार, मसूद अख्तर पुत्र स्वर्गीय हाजी अंसार निवासी करीमुद्दीनपुर ने अपराध से अर्जित धन से पत्नी शबाना बेगम के नाम यह मकान बनवाया था। वार्ड नंबर 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी स्थित भवन संख्या 421 में बना यह मकान 1404 वर्गफीट में फैला है और तीन मंजिला है। 93.53 लाख रुपए आंकी गई कीमत पुलिस के मुताबिक, मकान की मौजूदा अनुमानित कीमत 93 लाख 53 हजार रुपए है। इसकी चौहद्दी में उत्तर में कमाल का मकान, दक्षिण में सुबहान का मकान, पूरब में इमरान का मकान और पश्चिम में रास्ता है। धारा 14(1) के तहत मकान को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने की कार्रवाई नियमानुसार पूरी की गई। अपराध से अर्जित संपत्ति पर जारी रहेगी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देश पर यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। एएसपी अनूप कुमार के मार्गदर्शन और सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी की देखरेख में कार्रवाई हुई। मऊ पुलिस ने कहा कि ‘अपराध से अर्जित संपत्ति पर प्रहार’ की नीति के तहत ऐसी संपत्तियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ आगे भी प्रभावी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
Leave a Reply