
सुल्तानपुर कोर्ट में दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की डिस्चार्ज अर्जी पर शनिवार 4:30 बजे बहस नहीं हो पाई। अभियोजन पक्ष ने अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अब इस अर्जी पर बहस के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है। पूर्व मंत्री के वकील रुद्र प्रताप सिंह मदन ने कुछ समय पहले यह डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की थी। यह मामला 10 जनवरी 2021 का है, जब अमेठी के जगदीशपुर के हरपालपुर गांव निवासी शोभनाथ साहू ने सोमनाथ भारती के खिलाफ जगदीशपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। साहू ने आरोप लगाया था कि 9 जनवरी 2021 को जगदीशपुर के रामलीला मैदान में सोमनाथ भारती ने यूपी के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि, “यूपी के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं।” इस टिप्पणी के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि आज न्यायालय की व्यस्तता के चलते बहस नहीं हो सकी है।
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