फर्जी किरायानामा से मकान पर कब्जे की कोशिश:टोरंट के जीएम-एजीएम समेत चार पर केस, कोर्ट ने दिए आदेश

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न्यू आगरा थाना क्षेत्र में मकान के हिस्से पर अवैध कब्जे के लिए फर्जी किरायानामा तैयार कर बिजली कनेक्शन लेने के मामले में कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना न्यू आगरा पुलिस ने वैभव कुंज निवासी नवीन पालीवाल, उसके भाई गौरव पालीवाल के साथ टोरंट पावर के महाप्रबंधक संजय सिंह और सहायक महाप्रबंधक पीयूष कुमार सिन्हा को आरोपी बनाया है। शिकायत न्यू आगरा निवासी दिनेश कालरा ने की थी। फर्जी हस्ताक्षर कर तैयार किया किरायानामा
शिकायतकर्ता दिनेश कालरा ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि नवीन पालीवाल और गौरव पालीवाल ने उनके मकान के हिस्से पर कब्जा करने की नीयत से 15 अप्रैल 2014 का कूटरचित किरायानामा तैयार कर लिया। इसमें उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए और परिवार के सदस्यों की फोटो का भी गलत इस्तेमाल किया गया। इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर टोरंट पावर से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया गया।कालरा का आरोप है कि उन्होंने 7 अप्रैल 2015 को टोरंट पावर के अधिकारियों को लिखित में सूचना दी थी कि किराया अनुबंध खत्म हो चुका है और आरोपियों के दस्तावेज फर्जी हैं। इसके बावजूद नोटिस के बाद वर्ष 2015 में कनेक्शन जारी कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि सरकारी विभागों में जमा दस्तावेज जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में भी फर्जी पाए गए हैं। 14 मई 2026 को पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, तब कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर 27 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।वहीं टोरंट पावर के महाप्रबंधक संजय सिंह का कहना है कि नया कनेक्शन नियमानुसार दस्तावेजों की जांच और सर्वे के बाद ही दिया जाता है। शिकायत मिलने पर दो महीने के अंदर कनेक्शन काट दिया गया था।

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